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Sunday, May 18, 2025
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मेधा पाटकर के खिलाफ कथित मानहानि मामले में सुनाई सजा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीयः मजदूर किसान शक्ति संगठन

टीम भारत अपडेट।  मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को जिस प्रकर एक कथित मानहानि के केस में दोषी मानते हुए उन्हें 5 माह के साधारण कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मजदूर किसान शक्ति संगठन का मानना है कि लंबे समय से लोक हित के लिए संघर्षरत मेधा पाटकर को इस प्रकार की सजा देना वंचित तबके के लिए काम करने वालों को चुप कराना है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं और मेधा के लिए न्याय की मांग करते हैं। हम ऊपर के कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं।

गौरतलब है कि साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की मानहानि केस में 5 माह सजा सुनाई है। कोर्ट ने 23 साल पुराने केस में 24 मई को पाटकर को दोषी ठहराया और सक्सेना को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया।

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