–हरीराम जाट (नसीराबाद, अजमेर)
हमने संविधान को पढ़ा और समझा ही नहीं तो कैसे जानेंगे! इसीलिए भारत के हर नागरिक को जानना और समझना बहुत जरूरी हैं संविधान में अपने लिए क्या मानवाधिकार हैं!!
- भाषण देने का अधिकार, अनुच्छेद-19
- जिवित रहने का अधिकार ,अनुच्छेद -21
- अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक गारंटी,अनुच्छेद- 32,226
- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार, अनुच्छेद-5
- प्रताड़ना अर्थात् मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रावधान, अनुच्छेद-22
- संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद-300ए
- शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद-21ए, 45
- काम का अधिकार, सही पारिश्रमिक पाने का अधिकार तथा बेरोजगारों की सुरक्षा, अनुच्छेद-21,39 ए, 41,43
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, व्यक्ति के विकास, अनुच्छेद-38(1)
- स्त्रियों और पुरुषों को समान पारिश्रमिक का अधिकार, अनुच्छेद 23(2),39(D)
- विश्राम और अवकाश का अधिकार (काम के उचित घंटे एंव वेतन सहित अवकाश), अनुच्छेद- 43
- श्रमिक संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद -19(1)
- मनमानी तरीके से गिरफ्तार, नजरबंद अथवा निर्वासित नहीं किए जाने का अधिकार, अनुच्छेद 22
- स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा हेतु उचित जीवन स्तर और बेरोजगारी, मातृत्व, बचपन, अनुच्छेद-39 च,42,47
- भोजन का अधिकार, अनुच्छेद-21
- सार्वजनिक सेवा/ नौकरियों में नियुक्ति के अवसर की समानता का अधिकार, अनुच्छेद-16(1)
- आने-जाने का अधिकार, देश में निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद-19
- बोलने और लिखने का अधिकार, अनुच्छेद-19
- धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद-25
- मताधिकार देने का अधिकार, अनुच्छेद 326
- समुदाय के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य, अनुच्छेद -51क